HomeAccidentराजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन पर दिया गया बल

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन पर दिया गया बल

पटना 24 मार्च 2025: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केन्द्रीय संचार ब्यूरो,पटना में राजभाषा कार्यान्वयन समति की बैठक सह कार्यशाला सोमवार (24.03.2025) को पटना में आयोजित की गयी। इस बैठक सह कार्यशाला की अध्यक्षता सी.बी.सी. पटना के उप निदेशक सह कार्यालय प्रमुख संजय कुमार ने की।

बैठक सह कार्यशाला में संजय कुमार, उप निदेशक ने प्रादेशिक कार्यालय और अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के हिंदी के तिमाही प्रतिवेदन पर मद वार चर्चा की और सभी से सरकारी कार्य के निष्पादन में ज्यादा से ज्यादा हिन्दी के प्रयोग की अपील की । श्री कुमार ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को हिंदी में हस्ताक्षर करने और सभी पत्राचार को हिंदी में करने हेतु निदेश दिये । उन्होंने राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) की विस्तार से चर्चा की और इसके अनुपालन पर बल देने की बात कही।
इस बैठक के उपरान्त कार्यालयों में हिंदी के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर अधिकारी/कर्मचारी/विभागीय कलाकार ने भी अपनी बात रखी।

केन्द्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय, पटना के सभी अधिकारी/कर्मचारी/विभागीय कलाकार इस बैठक में भाग लिया । साथ ही, बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय इकायों के सभी अधिकारी/कर्मचारी/विभागीय कलाकारों ने ऑन लाइन के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया ।

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