बिहार के विद्यालयों में समय सारिणी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं जोरों पर है। इस तरह की चर्चा को लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने बीते 11 वर्ष में विद्यालयों में शिक्षकों के कार्यावधि को लेकर एक ब्यौरा जारी किया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम अवधि 45 घंटे की है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय सारिणी में समयानुसार बदलाव किया जाता रहा है लेकिन कार्य का घंटा वही रहा है।
शिक्षा विभाग ने बताया है कि उक्त कार्य घंटा का प्रावधान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची की कंडिका 4 के अनुसार निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग ने बताया है कि वर्ष 2013 से 2022 तक प्रारंभिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 8) तक में शिक्षण कार्य 09 बजे से 04 बजे तक तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 09:30 बजे से 04 बजे तक शिक्षण कार्य किया गया जबकि वर्ष 2023 में प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में 09 बजे से 03:30 बजे तक शिक्षण कार्य के लिए समय निर्धारित किया गया था तथा 03:30 बजे से 04:15 बजे तक मिशन दक्ष के अंतर्गत कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षा का संचालन किया गया।
वहीं वर्ष 2024 में प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में 09 बजे से 03:15 बजे तक शिक्षण कार्य के लिए समय निर्धारित किया गया है साथ ही 03:15 बजे से 04 बजे तक मिशन दक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षा का संचालन किया जा रहा है।