HomeBiharChapraनाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म मामले में पिता को 14 साल की...

नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म मामले में पिता को 14 साल की सजा तथा अर्थ दण्ड

विशेष न्यायाधीश पोक्सो स्मिता राज ने महिला थाना कांड संख्या 19/22 के पोक्सो सत्र संख्या 19/22 में आरोपी पिता को आईपीसी की धारा 376 (2)F मे 14 साल सश्रम कारावास 25 हजार अर्थ दण्ड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा तथा पोक्सो की धारा 4 में 10 साल सश्रम कारावास और पच्चीस हजार अर्थ दण्ड एवं 6 में 14 साल सश्र कारावास एवं 25 हजार अर्थ दण्ड तथा पीड़िता को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार को देने का आदेश दिया है।

By: Raju Prasad Jayswal

छपरा। विशेष न्यायाधीश पोक्सो स्मिता राज ने महिला थाना कांड संख्या 19/22 के पोक्सो सत्र संख्या 19/22 में आरोपी पिता को आईपीसी की धारा 376 (2)F मे 14 साल सश्रम कारावास 25 हजार अर्थ दण्ड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा तथा पोक्सो की धारा 4 में 10 साल सश्रम कारावास और पच्चीस हजार अर्थ दण्ड एवं 6 में 14 साल सश्र कारावास एवं 25 हजार अर्थ दण्ड तथा पीड़िता को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार को देने का आदेश दिया है।

विदित हो की नाबालिक पीड़िता ने महिला थाना में 28 मार्च 2022 को अपनी दादी के साथ आकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उसने अपने पिता को आरोपी दर्शाया था। उसने अपने प्राथमिकी में कहा था कि उसके पिता उसकी मां की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर लिए दूसरी पत्नी भी छह साल बाद आग लगाकर मर गई ।पुनः:  पिता ने उसकी मौसी से शादी कर ली और जब भी वह घर में अकेले रहती तो उसके साथ गलत काम करते थे। विरोध करनेपरर मारते पीटते थे।

कुछ दिन बाद उसकी मौसी की भी मृत्यु गंगा स्नान के दौरान हो गई ।उसके बाद वो अपने ननिहाल आ गई। 20 मार्च 2022 को होली के दिन पिता से मिलने आई थी तो पिता ने पुनः उसके साथ बलात्कार किया। तब उसने यह सारी बात अपनी दादी से बताई और उनके साथ महिला थाना मे आई।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सुरेंद्रनाथ सिंह और उनके सहायक अश्वनी कुमार ने अभियोजन की ओर से पीड़िता का पक्ष रखा। अभियोजन की ओर से मामले में डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता सहित कुल 6 लोगों की गवाही न्यायालय में कराई थी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments