प्रतीकात्मक तस्वीर
छपरा 20 अक्टुबर 2024। सारण के मशरख के ब्राहिमपुर गांव में हुई मौतों और कई लोगों के बीमार पड़ने के मामले मे दर्ज मशरख थाना कांड सं0-578/24 के मुख्य आरोपी मंटु सिंह, विशुनपुरा, थाना-मशरख, जिला-सारण सहित कुल 08 नामजद अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है। इस कांड के मुख्य अभियुक्त मंटू सिंह, विशुनपुरा, थाना-मशरख एवं अभियुक्त दीपक चौधरी, सा०-पुरूषोतमपुर, थाना-जनता बाजार, जिला-सारण द्वारा मद्यनिषेध अधिनियम के सख्त कियान्वयन के बावजूद क्षेत्रान्तर्गत शराब कारोबार में सक्रिय थे। मद्यनिषेध अधिनियम के क्रियान्वयन, आसूचना संकलन, क्षेत्र निगरानी एवं अधीनस्थो पर नियंत्रण में विफलता तथा कार्य मे लापरवाही, उदासीनता बरतने के आरोप में पु०नि० धनंजय राय, थानाध्यक्ष, मशरख थाना को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर किया गया है।
आज अपर पुलिस अधीक्षक (मु०), सारण – सह-नेतृत्वकर्ता विशेष अनुसंधान दल (SIT) द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में क्षेत्र निगरानी, आसूचना संकलन एवं मद्यनिषेध अधिनियम के क्रियान्वयन मे विफलता एवं अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता और लापरवाही के आरोप में पु०अ०नि० निर्मला सुमन, थानाध्यक्ष, जनता बाजार थाना, महाल चौकीदार 01/04 चंद्रिका मांझी जनता बाजार थाना एवं पु०अ०नि० सुनिल प्रसाद, अपर थानाध्यक्ष, मशरख थाना तथा महाल चौकीदार 03/04 उपेन्द्र राय, मशरख थाना को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये लाइन हाजिर किया गया है एवं विभागीय कार्रवाई के विरूद्ध 07 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
सारण जिला पुलिस के द्वारा जीरो टॉलरेन्स नीति का पालन करते हुए अवैध कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी और कर्मी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी की जाएगी तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी और कर्मी को पुरस्कृत किया जाएगा।