सारण: सारण में आगामी 13 सितंबर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए सारण के डालसा सचिव ब्रजेश कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सारण के द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार सारण के अध्यक्ष के आदेश के अनुसार 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
राष्ट्रीय लोक अदालत सभी आपराधिक सुलहनीय वाद के साथ साथ NI एक्ट, वैवाहिक संबंधों, बैंक ऋण से संबंधित, माप तौल, वन अधिनियम एवं अन्य सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए हमलोग करीब 20 पीठ का गठन किया जा चुका है। राष्ट्रीय लोक अदालत में एक बेंच रेलवे से संबंधित होगा। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा जिला में वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक विशेष मध्यस्थता अभियान के तहत भी सुलहनीय वादों के साथ अन्य वैसे केस जो सुलहनीय तरीके से निपटाया जा सकता है निपटारा किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SIR प्रक्रिया में मतदाताओं की मदद करने के लिए सभी प्रखंडों में पारा विधिक वॉलंटियर्स की नियुक्ति की गई है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि मतदाताओं की हर तरह से मदद करें।