छपरा 25 दिसम्बर 2025। सारण जिले में हत्या जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। त्वरित विचारण और सशक्त अनुसंधान का परिणाम आज उस समय सामने आया, जब माननीय न्यायालय ने एक जघन्य हत्या कांड में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
आज श्री अंजनी कुमार गोंड, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–12, सारण (छपरा) की अदालत ने अमनौर थाना कांड संख्या 188/22 दिनांक 05.07.2022, धारा 302/201/379/34 भा.द.वि. के अंतर्गत दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 20–20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया गया।
इस मामले में सारण पुलिस की भूमिका सराहनीय रही। कांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा समयबद्ध, वैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करते हुए मजबूत साक्ष्य संकलित किए गए, जिन्हें विद्वान न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। पुलिस के सतत समन्वय और तत्परता के कारण डॉक्टर एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल 17 साक्षियों की गवाही सुनिश्चित कराई गई, जिससे अभियोजन का पक्ष मजबूत हुआ।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दयानंद राय ने ठोस तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी की, जिसका सकारात्मक परिणाम निर्णय के रूप में सामने आया।
सजायाफ्ता अभियुक्त
- श्रीकांत सिंह, पिता–स्व. केशव प्रसाद सिंह, निवासी–शेखपुरा डीह, थाना–अमनौर, जिला–सारण।
- एक महिला अभियुक्त।
सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता है। आगे भी लक्ष्य आधारित रणनीति अपनाते हुए त्वरित विचारण के माध्यम से अपराधियों को कानून के अनुसार कठोर सजा दिलाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। यह निर्णय न केवल अपराधियों के लिए चेतावनी है, बल्कि आमजन के लिए न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत करने वाला भी है।



