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13 जुलाई को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत, बिना खर्च आपसी सुलह समझौते के आधार पर सुलहनीय विवादों होगा निष्पादन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर सारन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में सुलहनीय आपराधिक मामलों, दीवानी मामला, दुर्घटना बीमा दावा, पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू अधिग्रहण, राजस्व बिजली और पानी बिल, एन आई एक्ट 138,बैंक ऋण, कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन संबंधित विवाद आदि से संबंधित मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

छपरा 20 जून 2024। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर सारन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में सुलहनीय आपराधिक मामलों, दीवानी मामला, दुर्घटना बीमा दावा, पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू अधिग्रहण, राजस्व बिजली और पानी बिल, एन आई एक्ट 138,बैंक ऋण, कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन संबंधित विवाद आदि से संबंधित मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

सारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश जिगर शाह ने पक्षकारों से आग्रह किया है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में 13 जुलाई शनिवार को सुलह समझौते के आधार पर बिना खर्च बिल्कुल, मुक्त तत्काल समाप्त कराएं। अपना बाद लोक अदालत में ले जाने के लिए संबंधित न्यायालय से संपर्क करें जहां वाद लंबित है यदि वाद लोक अदालत द्वारा निष्पादित होता है तो दाखिल न्याय शुल्क वापस पाने के अधिकार हैं।

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