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TRAI ने राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का संशोधन पर परामर्श पत्र जारी किया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज 'राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का संशोधन' पर अपना परामर्श पत्र जारी किया है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज ‘राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का संशोधन’ पर अपना परामर्श पत्र जारी किया है।

देश का दूरसंचार परिदृश्य वर्तमान समय में अत्याधुनिक नेटवर्क संरचना और सेवाओं से संचालित होकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। 5जी नेटवर्क का आगमन अभूतपूर्व संभावनाओं को प्रस्तुत करता है, जिसमें अल्ट्रा-हाई-स्पीड संपर्क, न्यूनतम विलंबता और व्यापक उपकरण एकीकरण शामिल हैं। इस परस्पर जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र में, दूरसंचार पहचानकर्ता (टीआई) कुशल संचार और नेटवर्क प्रबंधन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीआई सार्वभौमिक पहुंच के आधार पर कार्य करता है, जो विभिन्न संचार प्रौद्योगिकियों में उपभोक्ताओं, व्यवसायों और उद्योगों को विश्वसनीय सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय संख्यांकन योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप टीआई संसाधनों के आबंटन और उपयोग के लिए एक संरचित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। यह मुख्य रूप से वर्तमान और संभावित सेवाओं के लिए नंबरिंग स्पेस और इसके विकास को परिभाषित करता है, जिसका लक्ष्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करना और समय से पहले कमी के बिना कुशल विस्तार की सुविधा प्रदान करना है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी), आईटीयू के दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र (आईटीयू-टी) सिफारिशों की ई.164 श्रृंखला के बाद, फिक्स्ड और मोबाइल नेटवर्क दोनों के लिए दूरसंचार पहचानकर्ताओं का प्रबंधन करता है। वर्ष 2003 में, दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं की तीव्र वृद्धि को समायोजित करने के लिए राष्ट्रीय संख्या योजना की व्यापक समीक्षा और संशोधन किया। यह दूरदर्शी योजना, जिसे राष्ट्रीय नंबरिंग योजना 2003 कहा जाता है, देश भर में 750 मिलियन टेलीफोन कनेक्शनों के लिए नंबरिंग संसाधन आवंटित करने के लिए तैयार की गई थी। हालांकि, 21 वर्षों के बाद, सेवाओं के विस्तार और कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि के कारण नंबरिंग संसाधनों की उपलब्धता अब खतरे में है। 31 मार्च, 2024 तक वर्तमान कुल 1,199.28 मिलियन टेलीफोन ग्राहकों और 85.69 प्रतिशत के टेली-घनत्व के साथ, दूरसंचार पहचानकर्ताओं (टीआईएस) के उपयोग का आकलन करना और दूरसंचार सेवाओं के निरंतर विकास के लिए एक स्थायी जलाशय सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण नीतिगत निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है।

ट्राई को डीओटी से 29 सितंबर 2022 को एक संदर्भ प्राप्त हुआ, जिसमें ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 11(1) (ए) के अंतर्गत संशोधित राष्ट्रीय नंबरिंग योजना पर ट्राई की सिफारिशें मांगी गई थी।  दूरसंचार विभाग ने तीव्र विकास के कारण पर्याप्त फिक्स्ड लाइन नंबरिंग संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित वर्तमान एवं संभावित भविष्य की बाधाओं को समाप्त करने का भी अनुरोध किया है।

इस परामर्श पत्र (सीपी) का उद्देश्य दूरसंचार पहचानकर्ता (टीआई) संसाधनों के आवंटन और उपयोग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का आकलन करना है। यह आवंटन नीतियों और उपयोग प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए संभावित संशोधनों का भी प्रस्ताव देता है, जिससे टीआई संसाधनों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित होता है।

साझेदारों से इनपुट प्राप्त करने के लिए परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट https://trai.gov.in/release-publication/consultation पर दिया गया है। राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के संशोधन पर हितधारकों से 04 जुलाई, 2024 तक लिखित टिप्पणियां और 18 जुलाई, 2024 तक जवाबी टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, सलाहकार (बीबीएंडपीए), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण advbbpa@trai.gov.in jtadvbbpa-1@trai.gov.in को ईमेल पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, सलाहकार (बीबीएंडपीए) से दूरभाष संख्या +91-11- 20907757 पर संपर्क किया जा सकता है।

 

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