HomeRegionalBiharबिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना का है प्रावधान

बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना का है प्रावधान

बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए वाहन चला रहे हैं तो हो जाएं सावधान। वाहन से सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर देना पड़ सकता है कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा। 15 मामलों में विभिन्न न्यायालय ने 5-5 लाख रुपए मुआवजे का पारित किया है आदेश। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना है अनिवार्य। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने से न केवल आपको वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह एक्सीडेंट होने पर घायल पीड़ितों को भी मदद मिलती है। बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना का है प्रावधान तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये।

बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं। सड़क दुर्घटना में आपके वाहन से किसी की मृत्यु होने की स्थिति में आपको कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा देना पड़ सकता है। गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होने पर जुर्माना का प्रावधान है, साथ ही एक्सीडेंट होने पर घायल के इलाज का खर्च और मृत्यु होने की स्थिति में कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा।

15 मामलों में विभिन्न न्यायालय ने 5-5 लाख रुपये मुआवजे का पारित किया है आदेश

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को न्याय मिले इसके लिए राज्य में बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जो मुआवजा भुगतान के लिए आदेश जारी करते हैं। पिछले 6 महीनों में कई मामलों में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन से दुर्घटना होने पर पीड़ित को वाहन मालिक से मुआवजा देने का आदेश पारित हुआ है। 15 मामलों में विभिन्न न्यायालय ने 5-5 लाख रुपए का आदेश पारित किया है और वाहन मालिकों ने भुगतान भी किया है।

थर्ड पार्टी बीमा कराने से मिलती है वित्तिय सुरक्षा और पीड़ितों को मदद

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना है अनिवार्य। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने से न केवल आपको वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह एक्सीडेंट होने पर घायल पीड़ितों को भी मदद मिलती है।

जिम्मेदार नागरिक के रूप में, अपने वाहन का थर्ड पार्टी बीमा कराएं

परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वाहन का इंश्योरेंस कराएं और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

थर्ड पार्टी बीमा के लाभ

वित्तिय सुरक्षा: तीसरे पक्ष का बीमा दुर्घटना या किसी अन्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में बीमाधारक को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

मुकदमों से सुरक्षा: यह बीमाधारक को तीसरे पक्ष द्वारा दायर किए गए मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करता है। शांति: यह बीमाधारक को दुर्घटना होने पर आश्वस्त करता है कि वे कवर हैं। संपत्ति की सुरक्षा : यह बीमाधारक की संपत्ति को मुकदमे की स्थिति में जब्त होने से सुरक्षित रखता है। मुआवजा प्राप्त करने में मदद: यह बीमाधारक को हुए नुकसान या नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करने में मदद करता है।

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