सारण, 18 नवंबर 2025: कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामले में सारण जिला पुलिस ने एक पुलिस पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सारण जिला बल में पदस्थापित स०अ०नि० भागीरथ कुमार (तरैया थाना) के विरुद्ध पुलिस निरीक्षक, मशरख अंचल द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि उन्होंने कांड संख्या 294/25 की दैनिकी माननीय न्यायालय को समय पर भेजने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, समीक्षा के दौरान वरीय अधिकारियों के समक्ष अनुचित और ऊँची आवाज में व्यवहार भी किया गया। इस संबंध में तरैया थाना में सनहा दर्ज किया गया है।
जांच में प्रमाणित यह आचरण कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही, मनमानेपन और स्वेच्छाचारिता का परिचायक माना गया—जो कि एक पुलिस पदाधिकारी के लिए किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण ने स०अ०नि० भागीरथ कुमार को 18 नवंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया है। साथ ही उनसे 05 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण न मिलने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई स्वतः प्रारंभ कर दी जाएगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, सारण निर्धारित किया गया है।
सारण पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कर्तव्य की उपेक्षा, अनुशासनहीनता या मनमानी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों/कर्मियों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।



