छपरा, 18 जून, 2025: सारण जिले में कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में भेल्दी थाना के थानाध्यक्ष, पुलिस अवर निरीक्षक संदीप कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई भेल्दी थाना कांड संख्या-341/24 से जुड़े तीन अभियुक्तों – बच्चा सिंह, पंकज सिंह और हरिदेव सिंह – के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल न कर पाने के कारण की गई है। इस लापरवाही के चलते इन अभियुक्तों को बी.एन.एस.एस. (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 187 (3) का लाभ मिल गया।
इस गंभीर चूक के बाद, पुलिस अवर निरीक्षक संदीप कुमार से पांच दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया था। हालांकि, उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा ने असंतोषजनक पाया। परिणामस्वरूप, संदीप कुमार को सामान्य जीवन यापन भत्ते पर निलंबित करते हुए पुलिस केंद्र, सारण वापस करने का निर्देश जारी किया गया है। सारण पुलिस द्वारा इस संबंध में जिलादेश भी अंकित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
सारण पुलिस का कड़ा संदेश:
सारण पुलिस ने इस घटना के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश दिया है कि कर्तव्य में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस विभाग ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों से अपेक्षा की है कि वे अपने कार्यों का निष्पादन पूरी निष्ठा, तत्परता और विधिक मर्यादा में रहते हुए करें। जिले के सुधीजनों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी सूचना के लिए पुलिस का सहयोग करें।
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