गोपालगंज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा होते ही गोपालगंज जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर सख्ती के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने चुनाव तैयारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि गोपालगंज में प्रथम चरण का मतदान होना है। चुनाव की अधिसूचना 10 अक्तूबर को जारी की जाएगी, जबकि मतदान 6 नवंबर को होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, और जिले में इसके कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया है।
बैनर-पोस्टर हटाने का अभियान
चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के भीतर सभी सार्वजनिक स्थलों से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और वाल पेंटिंग हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। संबंधित नगर निकायों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (FST) रहेगी चौकस
जिले में 24×7 फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (FST) सक्रिय रहेगी। इन टीमों को प्रत्येक शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त रहे।
चेकपोस्ट पर सघन जांच
सभी प्रमुख प्रवेश एवं निकास मार्गों पर चेकपोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं। यहां अवैध नकदी, शराब, हथियार या किसी प्रकार की रिश्वत सामग्री पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
सी-विजिल ऐप से नागरिकों की भागीदारी
आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना नागरिक भी दे सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित C-VIGIL ऐप के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ऐप पर दी गई शिकायतों पर तात्कालिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
राजनीतिक दलों को जारी निर्देश
सभी राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के नियमों की जानकारी दे दी गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अपील
जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कहा —
“सभी नागरिक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान में प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी अनैतिक या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नियंत्रण कक्ष या संबंधित पदाधिकारी को दें।”