पटना 06 सितम्बर: सारण जिले के रसुलपुर थाना क्षेत्र में 17 जुलाई 2024 को हुए दर्दनाक तिहरे हत्याकांड के दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। नये कानून के तहत् जघन्य अपराध में सजा का यह पहला मामला है। इस मामले में पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के चलते मात्र 50 दिनों में ही दोषियों को सजा मिल पाई है।
क्या है मामला?
17 जुलाई को रसुलपुर में हुए पिता और दो पुत्रियों के इस तिहरे हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। इस जघन्य अपराध में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने महज 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया था।
त्वरित कार्रवाई से मिली सफलता पुलिस, फॉरेंसिक टीम और अभियोजन पक्ष की संयुक्त टीम ने इस मामले में दिन-रात एक कर दिया। मात्र 50 दिनों में ही सभी साक्ष्यों को जुटाकर अदालत में पेश किया गया और दोषियों को सजा दिलाई गई।
कौन-कौन रहे शामिल?
इस मामले में सफलतापूर्वक कार्रवाई करने वाले अधिकारियों में शामिल हैं:
– डॉ. कुमार आशीष, भोजपुर पुलिस अधीक्षक, सारण
– सुरेन्द्रनाथ सिंह, लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, सारण
– राजकुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-2, सारण
– पुअनी रकेश कुमार सिंह, प्रभारी अभियोजन कोषांग, पुलिस कार्यालय, सारण
– पुअनि रविंद्र कुमार, अनुसंधानकर्ता, रसुलपुर थाना, सारण
– रत्ना राभा, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, सारण
पुलिस महानिदेशक ने किया सम्मानित
पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने वाले सभी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।
क्या है इसका महत्व?
यह मामला इस बात का प्रमाण है कि जब पुलिस, प्रशासन और न्यायपालिका का बेहतर समन्वय और सामंजस्य स्थापित होता है तो अपराधियों को त्वरित सजा मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार किस कदर प्रतिबद्ध है।
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