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नए कानून BNS के तहत पहली सजा: तिहरे हत्याकांड के दोनो दोषी अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार अर्थदंड की सजा

छपरा के रसूलपुर तिहरे हत्याकांड के घटना के 50वें दिन श्री पुनीत कुमार गर्ग जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रू0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

छपरा 05 सितम्बर 2024। छपरा के रसूलपुर तिहरे हत्याकांड के घटना के 50वें दिन श्री पुनीत कुमार गर्ग जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रू0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने इस घटना के संदर्भ मे सारण पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान को वैध ठहराते हुये प्रशंसा भी की गई।

गौरतलब हो कि सारण जिला के रसुलपुर थानान्तर्गत धानाडीह गांव में गत 17 जुलाई कोे ग्रामीण तारकेश्वर सिंह के मकान के छत पर सोयी अवस्था में दो लड़कियों समेत 3 लोगो की धारदार हथियार से हुई हत्या कर दी गयी थी। जिसके बाद रसूलपुर थाना कांड सं0-133/24 दिं0-17.07.2024 धारा-103(1)/109(1)/329(4)/3(5) बी0एन0एस0 दर्ज कर पुलिस अधीक्षक, सारण के निर्देशानुसार त्वरित अनुसंधान एवं कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों सुधांशु कुमार उर्फ़ रौशन, पिता- संतोष राम और अंकित कुमार, पिता- सुनील राम दोनों सा०-रसूलपुर, थाना- रसूलपुर, जिला-सारण को 01 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजने के साथ ही अन्य बिन्दुओं पर वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान त्वरित गति से पूर्ण करते हुए 14 दिन में अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित कर दिया गया। न्यायालय द्वारा 13 अगस्त से स्पीडी ट्रॉयल चलाकर 3 सितम्बर को दोनों आरोप-पत्रित अभियुक्तों को धारा-103 (1)/109(1)/329(4) बी0एन0एस0 के तहत दोषी करार दिया गया।

आज सजा के विन्दू पर सुनवाई के पश्चात् विद्वान न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सारण पुलिस द्वारा इस घटना मे पीड़ित परिवार को ‘‘पीड़ित प्रतिकर योजना‘‘ के तहत अधिकतम मुआवजा राशि दिलाने हेतु सम्बंधित प्राधिकार से अनुरोध भी किया गया है।
सारण पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड के अनुसंधान और ट्रॉयल (विचारण) से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जा रहा है।

डॉ. कुमार आशीष, पुलिस अधीक्षक, सारण के नेतृत्व और निर्देंशन में निम्नांकित टीमों द्वारा तिहरे हत्याकांड मे दोषियों को सजा दिलाने मे सराहनीय कार्य किया गयाः-

अनुसंधान टीम
पु0अ0नि0 रविन्द्र कुमार (अनु0), पु0अ0नि0 दीपक कुमार सिंह, अपराध प्रवाचक, पु0कार्या0पु0कार्या0, पु0अ0नि0 प्रभात कुमार, SHO रसुलपुर, पु0नि0 विरेन्द्र कुमार सिंह, अंचल पु0नि0 एकमा अंचल, रंजीत कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस कार्या0, सारण, राजकुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-2, सारण।

फॉरेंसिक टीम

सुश्री रत्ना राभा, फॉरेंसिक विषेषज्ञ, सारण, सुश्री श्रुती सारंग द्विवेदी, दीपक कुमार, आशु कुमार झा, तीनों फॉरेंसिक विषेषज्ञ, FSL पटना, अजय कुमार, निदेशक FSL पटना।

अभियोजन टीम

स0अ0नि0 ब्रह्मेश्वर सिंह, अभियोजन शाखा, सुभाष चन्द्र दास, सहायक, व्यवहार न्यायालय, सारण, दीपक कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, सारण, पु0नि0 राकेश कुमार सिंह, प्रभारी अभियोजन शाखा, सुरेन्द्रनाथ सिंह, लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, सारण, राकेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक (मु0), सारण

छापामारी टीम

सैप ड्रॉइवर बलिस्टर कुमार पंडित, गृहरक्षक अषोक सिंह, स0अ0नि0 सकलदेव पासवान, प्र0पु0अ0नि0 प्रिती कुमारी, सभी रसुलपुर थाना एवं थाना के अन्य पुलिसकर्मी गण, राहुल शंकर, अंचलाधिकारी, एकमा।

सारण पुलिस माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सारण श्री पुनीत कुमार गर्ग एवं माननीय जिलाधिकारी सारण अमन समीर का हार्दिक आभार व्यक्त करती है, जिनके द्वारा इस मामले में त्वरित न्याय दिलाने में सारण पुलिस को ससमय अपेक्षित सहयोग दिया गया।

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