छपरा, 19 दिसंबर 2025। जिलाधिकारी सारण वैभव श्रीवास्तव ने आज अपने कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील से संबंधित लोक शिकायत मामलों की सुनवाई की और कई मामलों का निवारण किया।
सुनवाई के दौरान कुल 13 लोक शिकायत मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 5 मामलों में अंतिम रूप से आदेश पारित किए गए, जबकि शेष 8 मामलों में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर संबंधित लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
परसा अंचल के जालंधर साह द्वारा दायर एक परिवाद के मामले में जिलाधिकारी ने गंभीर नाराजगी व्यक्त की। आदेश पारित होने के बावजूद काफी समय बीत जाने के बाद भी संदर्भित स्थल से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर अंचलाधिकारी, परसा से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। साथ ही अगली सुनवाई से पूर्व अविलंब अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश भी दिया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी लोक प्राधिकारों से तत्परता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके प्रति सजग, संवेदनशील एवं सक्रिय रहें।



