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CM की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कुल 48 एजेंडों पर लगी मुहर

सीएम नीतीश की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक की गई जिसमें कुल अड़तालीस अजेंडों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक के दौरान उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, परिवहन विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग, भवन निर्माण विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत सभी अजेंडों पर निर्णय लिया गया।

कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग के अंतर्गत नौ कंपनियों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का अक्टूबर 2012 तक की अवधि ने अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्य के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 757.63 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी को तीन किस्तों में दिया जाएगा। इसके ही साथ फैसला लिया गया कि राज्य सरकार के 20 केवी या उससे कम भार स्वीकृत भार वाले कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग के अंतर्गत बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2024 के गठन को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित सैप में बहाल किये गए सेवानिवृत भारतीय सैनिकों का सेवा अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक विस्तारित की गई।

कैबिनेट की बैठक में जल संसाधन विभाग के तहत जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत टर्न की आधार पर भभुआ और मोहनिया के लिए सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य के लिए राशि को स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत पटना मेट्रो रेल के अधिकृत शेयर पूंजी की वृद्धि एवं ममोरेंडम ऑफ़ असोसिएशन में संशोधन को स्वीकृति दी गई।

पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियमित नियुक्ति किये जाने तक 163 नगर प्रबंधकों को संविदा के आधार पर नियोजित किया जाएगा। इसके साथ ही मैन्युअल सीवर सफाईकर्मी के सफाई के दौरान मौत के उपरांत आश्रितों को 30 लाख रूपये मुआवजा समेत आश्रितों को अन्य कई सरकारी सुविधाएं मुहैया कराइ जाएगी। वहीं विकलांगता की स्थिति में विकलांगता के आधार पर कम से कम 10 लाख रुपए और अधिकतम 20 लाख रूपये मुआवजा दी जाएगी। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल परिचालन के लिए फिजिबिलिटी स्टडी, विस्तृत परिचालन योजना वैकल्पिक विश्लेषण की स्वीकृति दी गई।

परिवहन विभाग के तहत पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया समेत अन्य जगह के नागरिकों के लिए बस खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बेहतर यात्री सुविधा और शहरों को जाम मुक्त बनाने के लिए रिक्शा और ई-रिक्शा परिचालन को विनियमित किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज के तहत निर्णय लिया गया कि मुख्यालय स्तर पर पंचायती राज अभियंत्रण संगठन का गठन तथा दो गैर तकनीकी पद का सृजन किया जाएगा।  पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग के तहत निर्णय लिया गया कि जंगली जानवरों द्वारा जानमाल की क्षति किये जाने के मामले में पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि के लिए प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग के तहत राजभवन में प्रस्तावित राजेंद्र भवन, राज्यपाल सचिवालय और अतिथिगृह के भवनों के निर्माण के लिए 129.69 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। जबकि मंत्रिमंडल सचिवालय के तहत राज्यपाल सचिवालय के लिए प्रोटोकॉल पदाधिकारी के एक पद का सृजन किया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में पटना के तारामंडल में वर्चुअल रियलिटी थिएटर के स्थापना के लिए कोलकाता के नेशनल कौंसिल ऑफ़ साइंस म्यूजियम को मनोनीत किया गया। श्रम संसाधन विभाग के तहत आईटीआई एवं महिला आईटीआई के लिए प्रधान लिपिक के 31 एवं निम्नवर्गीय लिपिक के 31 पद सृजित किये जाएंगे, जबकि व्यवसाय अनुदेशकों, गणित अनुदेशकों तथा ड्राइंग अनुदेशकों का 130 एवं ग्रुप अनुदेशकों का 07 पद सृजित किया जाएगा। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के लिए 548 वाहन किराया पर लिया जाएगा। पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए 338 पदों की स्वीकृति दी गई।

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