छपरा। सारण जिला अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13, सारण विद्वान श्री श्रीकांत सिंह की अदालत ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए दहेज हत्या के एक मामले में एक अभियुक्त को दोषी ठहराया और दस साल सश्रम कारावास तथा 25 वर्ष अर्थदंड की सजा सुनाई है।
तरैया थाना कांड सं. 301/23 (दिनांक 11.09.23) से संबंधित धारा 304(B) / 120(B) भादवि के इस मामले में कोर्ट ने अभियुक्त विजय कुमार सिंह को 10 साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी निर्धारित किया गया है।
अदालत में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किए। अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मुकदमे में डॉक्टर व अनुसंधानकर्ता सहित कुल 08 गवाहों की गवाही कराई गई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री विदित प्रसाद ने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखा।
यह निर्णय सारण पुलिस द्वारा गंभीर मामलों में त्वरित विचारण कर दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर वर्ष 2025 में गंभीर एवं संवेदनशील कांडों को प्राथमिकता देकर साक्ष्य और गवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जा रही है।
सजायाफ्ता अभियुक्त का विवरण:
विजय कुमार सिंह, पिता – पारस सिंह, निवासी – फरीदपुर, थाना – तरैया, जिला – सारण।
सारण पुलिस ने कहा है कि गंभीर कांडों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।



