छपरा, 21 नवंबर। डोरीगंज थाना से प्राप्त प्रतिवेदन और निगरानी विभाग की विस्तृत जाँच रिपोर्ट के बाद सारण पुलिस ने सख्त विभागीय कदम उठाते हुए सहायक अवर निरीक्षक (स.अ.नि.) अमित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्रवाई पुलिस विभाग की अनुशासनिक प्रतिबद्धता और भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट प्रमाण मानी जा रही है।
अनापत्ति के बिना छुट्टी और मोबाइल बंद—मिला गंभीर लापरवाही का प्रमाण
रिपोर्ट के अनुसार, स.अ.नि. अमित कुमार ने 12 नवंबर 2025 को 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश आवेदन अग्रसारित किया था, लेकिन सदर सारण के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय से अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ। इसके बावजूद 17 नवंबर से वे बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित हैं और लगातार मोबाइल पर भी संपर्क से बाहर हैं।
इस लापरवाही के संबंध में डोरीगंज थाना में सनहा दर्ज किया गया है।
50 हजार की अवैध मांग का आरोप—निगरानी विभाग की जांच में सही पाया गया
मुसेपुर निवासी आवेदक बबलू कुमार यादव ने निगरानी विभाग, पटना में शिकायत दर्ज कराई थी कि स.अ.नि. अमित कुमार ने उनसे ₹50,000 अवैध रूप से मांगने और धमकाने की कोशिश की।
निगरानी विभाग द्वारा 4 नवंबर 2025 को की गई सत्यापन जांच में आरोप सही पाए गए।
इसके आधार पर निगरानी थाना कांड संख्या 96/25, दिनांक 07.11.25, धारा 7(a), PC Act 1988 (संशोधित 2018) के तहत उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
तत्काल निलंबन, स्पष्टीकरण की मांग
मिली रिपोर्टों और जांच में स्थापित तथ्यों के आधार पर सारण पुलिस ने स.अ.नि. अमित कुमार को 17 नवंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन-यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया है।
इसके साथ ही, उनसे 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
सारण पुलिस ने दोहराई सख्त नीति
जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि—
“अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और कर्तव्यहीनता के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पहले भी थी और आगे भी जारी रहेगी।”
सारण पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



