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व्यापारी से जबरन उगाही के आरोपी दरोगा को DIG सारण ने किया बर्खास्त

छपरा से एक बड़ी ख़बर है जहाँ पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण द्वारा कठोरतम कार्रवाई करते हुए भारतीय संविधान की धारा-311 (2) बी में निहित प्रावधान के तहत् 21 जनवरी को व्यवसायी से 32 लाख जबरन वसूली के आरोप में निलंबित पु०अ०नि रविरंजन कुमार तत्कालीन थानाध्यक्ष मकेर को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

 

छपरा 22 जनवरी 2025। छपरा से एक बड़ी ख़बर है जहाँ पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण द्वारा कठोरतम कार्रवाई करते हुए भारतीय संविधान की धारा-311 (2) बी में निहित प्रावधान के तहत् 21 जनवरी को व्यवसायी से 32 लाख जबरन वसूली के आरोप में निलंबित पु०अ०नि रविरंजन कुमार तत्कालीन थानाध्यक्ष मकेर को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

बताते चलें कि 10 जनवरी को सारण के मकेर थानान्तर्गत वाहन चेकिंग के क्रम में स्वर्ण व्यवसायी रोहन कुमार कु० गुप्ता को ओवरटेक कर धमकाते हुए 32 लाख रूपये की जबरन वसुली के आरोप में संलिप्त निलंबित पु०अ०नि० रविरंजन कुमार तत्कालीन थानाध्यक्ष मकेर थाना एवं गृहरक्षक चालक अनिल कु० सिंह के विरूद्ध मकेर थाना कांड सं0-05/25 दर्ज कर पु०अ०नि० रविरंजन कुमार तत्कालीन थानाध्यक्ष, मकेर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

उक्त प्रकरण में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश पासवान द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा पु०अ०नि० रविरंजन कुमार को निलंबित कर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण को अनुशंसा भेजी गयी थी।

पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण द्वारा कठोरतम कार्रवाई करते हुए भारतीय संविधान की धारा-311 (2) बी में निहित प्रावधान के तहत् दिनांक-21.01.25 को निलंबित पु०अ०नि रविरंजन कुमार तत्कालीन थानाध्यक्ष मकेर, को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

साथ ही इस कांड के दूसरे अभियुक्त गृह० चालक अनिल कु० सिंह की सेवा समाप्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण को अनुशंसा भेजी जा चुकी है। इसी कांड में इसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है एवं वारंट / कुर्की की कार्रवाई प्रकियाधीन है।

 

 

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