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बिहार में नहीं मिलेगा 65 फीसदी आरक्षण, हाई कोर्ट ने रद्द किया सरकार का फैसला

बड़ी खबर राजधानी पटना से है जहां राज्य सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी समेत अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को दी जाने वाली 65 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई 11 मार्च को हुई थी और हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस के वी चंदन की खंडपीठ ने की थी।

पिछड़े वर्गों के आरक्षण में बढ़ोतरी मामले में 9 नवंबर 2023 को पारित कानून को चुनौती देते हुए कई याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए लंबी सुनवाई की और आज फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसला में 65 प्रतिशत की आरक्षण को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व विभिन्न विभागों में नहीं रहने के कारण सरकार ने दिया है न कि जातीय सर्वेक्षण के आधार पर।

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